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नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश

उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया गया है. गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ NBW जारी हुआ है. गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ यह आदेश जारी करते हुए सांसद की संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए हैं.

दरअसल, चंद्रशेखर आजाद कथित तौर पर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और फरार चल रहे थे. यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 305 के तहत दर्ज किया गया था.

8 साल पुराना है थप्पड़ कांड

नगीना सांसद पर आरोप है कि साल 2018 में जब एक शादी समारोह में साहिबाबाद पहुंचे थे, वहां उनके समर्थक हथियार लेकर आए थे. तब धर्मेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति भी शादी में शामिल हुए थे. धर्मेंद्र ने सांसद से सवाल किया कि इतने हथियार क्यों लगाए हैं? आरोप है कि इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उनके 15 साथियों ने मिलकर गाली-गलौच करते हुए उनके साथ मारपीट की थी. जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा.

शिकायतकर्ता के वकील ने की थी अपील

शिकायतकर्ता धर्मेंद्र के वकील ने कोर्ट में बताया था कि चंद्रशेखर के खिलाफ पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुई है, इसके बावजूद वो लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं. अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो और उनकी संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश दिए जाएं. CRPC की धारा 82 के तहत फरार व्यक्ति की उद्घोषणा और धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी कर उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए.

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